COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट में प्रयोग के तौर पर Video कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई शुरू

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बुधवार को कहा कि वह कोरोना वायरस (Corona virus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए सुनवाई करने का प्रयोग कर रहा है, जिसे अगले सप्ताह पूरी तरह लागू किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि प्रायोगिक तौर पर सुनवाई की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रणाली सुचारू और सफलतापूर्वक काम कर रही है.


अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह से कुछ मामलों में सुनवाई शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए. पीठ ने कहा, “ दो-तीन दिन का इंतजार कीजिए. हम प्रयोग कर रहे हैं. यह शायद सोमवार (23 मार्च) तक काम करने लग जाए. सोमवार को, हम एक मुकदमे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना चाहते हैं. हमने इस प्रणाली को अपने घरों और यहां (उच्च न्यायालय) में लगाया है और अभ्यास किया गया है.” उन्होंने कहा, “ हम थोड़ा और अभ्यास चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हम कामयाब हो सकते हैं.”


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग का भी सुझाव दिया 


बता दें कि पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की मांग की गई थी ताकि कोई भी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति अदालत परिसर में नहीं आए. याचिकाकर्ता 82 वर्षीया जमना दतवानी ने स्काइप और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग का भी सुझाव दिया है ताकि वीडियो कॉल के माध्यम से अदालत की कार्यवाही चल सके.वहीं, नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. प्रशासन ने यह फैसला नोएडा में बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद लिया है. गौरतलब है कि पीड़ित व्यक्ति हाल ही में इंडोनेशिया से लौटा था. ये युवक सेक्टर 41 का रहने वाला है.